Reserve Bank of India : एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के 2 राज्यों के को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है , केंद्र बैंक ने जानकारी देते हुए यह कहा कि देश के दो राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र के दो कोआपरेटिव बैंक को बंद कर दिया गया है , केंद्र बैंक के इस फैसले के बाद अब कर्नाटक और महाराष्ट्र के दो को-ऑपरेटिव बैंक 6 जुलाई 2023 से ग्राहकों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे पाएंगे ।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी जानकारी :-
केंद्र बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा कि बुलढ़ाणा स्थित Malkapur Urban Co-operative Bank Ltd और बेंगलुरु स्थित Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita इन दोनों को ऑपरेटिव बैंक को के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है , आरबीआई के बयान के अनुसार ऐसा कहा गया कि बुधवार को कारोबार की समाप्ति के बाद या दोनों बैंक किसी प्रकार के बैंक से जुड़े हुए कार्य नहीं कर पाएंगे ।
वहीं अब बात आती है कि आखिर आरबीआई ने इन दो बैंकों के लाइसेंस को रद्द करने का कदम क्यों उठाया तो आपको बता दें कि आरबीआई के अनुसार ऐसा कहा गया कि इन दोनों को ऑपरेटिव बैंकों के पास समुचित कैपिटल और कम इनकम की संभावना होने के कारण इन बैंकों को बंद किया गया है ।
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क्या किसी प्रकार के को-ऑपरेटिव बैंकों में पैसा रखना है सुरक्षित ?
अब आपके मन में यह सवाल तो अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर को ऑपरेटिव बैंक में पैसे रखना सुरक्षित है या नहीं , तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दे कि कोई भी बैंक बंद होने या फिर दिवालिया होने से पहले सभी जमाकर्ताओं के पास एकमात्र राहत का विकल्प डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत दिया जाने वाला इंश्योरेंस कवर होता है , अब DICGC के तहत मिलने वाला इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए तक होता है , यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होती है हालांकि इस सुविधा को लेने के लिए ग्राहकों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ।
किन बैंक अकाउंट पर मिलता है DICGC इंश्योरेंस कवर :-
जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि DICGC के तौर पर दिया जाने वाला इंश्योरेंस कवर सेविंग अकाउंट जैसे एफडी, करंट अकाउंट्स, आरडी जैसे डिपॉजिट पर मिलता है और डिपॉजिट इंश्योरेंस एलएबी, पीबी, एसएफबी, आरआरबी सहित सभी कमर्शियल इंश्योरेंस बैंक DICGC इंश्योरेंस कवर करता है।