PAN CARD – AADHAR लिंक नही करवाने वाले अब नहीं कर पाएंगे ये 15 वित्तीय लेन-देन

PAN CARD : आप सभी इस बात को काफी अच्छे से जानते होंगे कि सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने पर काफी जोर दिया जा रहा था और लगातार पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तारीख को बढ़ा दिया गया था और आधार कार्ड जोड़ने की तारीख को 30 जून 2323 तक सुनिश्चित किया गया था,

वही ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस तारीख के बीच में अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया और उनका पेनकार्ड निष्कर्ष कर दिया जाएगा, यानी कि वित्तीय लेन-देन से जुड़े हुए कई काम आप नहीं कर पाएंगे लगभग 15 ऐसे वित्तीय लेन-देन से जुड़े काम है जिससे आप बिना पैन कार्ड के नहीं कर सकते हैं।

 

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AADHAR – PAN CARD link News :-

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पेनकार्ड एक काफी जरूरी डॉक्यूमेंट से सरकार ने पैन कार्ड चोरी का पता लगाने कलेक्ट किए गए टैक्सपेयर निवेश और लोन व्यावसायिक गतिविधियों संबंधित जानकारी पाने के लिए एक काफी सरल और सक्षम डॉक्यूमेंट है । वही एक्सपर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना काफी जरूरी , नहीं तो आप कुल 15 वित्तीय लेनदेन करने में असफल रहेंगे :-

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निष्क्रिय पैन कार्ड वाले नहीं कर सकते यह 15 वित्तीय लेनदेन

  1. आयकर विभाग के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि निष्क्रिय पैन कार्ड 15 लेन देन नहीं कर पाएंगे ।
  2. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप प्राइवेट बैंक या फिर सरकारी बैंक किसी भी मैं अपना अकाउंट नहीं खोल सकते ।
  3. क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों की सुविधा आपको नहीं मिलेगी।
  1. स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आप किसी भी प्रकार का डिमैट अकाउंट नहीं ओपन करवा पाएंगे ।
  1. किसी विदेश यात्रा के दौरान 50 हजार की राशि को एक बार में भुगतान करना होगा ।
  1. म्यूचुअल फंड में एक बार में 50,000 से अधिक का निवेश नहीं कर पाएंगे ।
  1. किसी भी संस्था को ₹50000 का भुगतान नहीं कर पाएंगे ।
  1. भारतीय रिजर्व बैंक में बांड खरीदने के लिए एक बार में 50000 का ही भुगतान कर पाएंगे ।
  1. किसी भी बैंक में एफबी या किसी भी योजना में 500000 से अधिक का निवेश संभव नहीं होगा ।

10. बैंक ड्रॉफ्ट, पे ऑर्डर या चेक लेने के लिए आरबीआई के तहत 50,000 से अधिक का भुगतान नहीं होगा ।

  1. किसी भी जीवन बीमा कंपनी और प्रीमियम के रूप में एक वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50000 से ज्यादा की पेमेंट नहीं हो सकती ।
  1. शेयरों का ₹100000 से अधिक के लेन-देन पर पूरी तरह से रोक होगी ।
  1. मोटर वाहन या फिर दोपहिया वाहन की खरीदी बिक्री मैं अधिक टैक्स देना पड़ेगा ।
  1. 1000000 रुपए से ज्यादा किसी अचल संपत्ति की खरीद बिक्री में टैक्स देना होगा।
  1. दो लाख से अधिक किसी वस्तु या फिर 200000 से अधिक की वस्तु खरीदने मैं और अधिक टैक्स लगेगा।

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