Income Tax Refund Rule : टैक्स रिफंड फाइल करने के बाद भी नहीं आएगा आपके अकाउंट में 1 भी रुपया, जल्द जान लीजिए इनकम टैक्स का नया नियम

ITR Filling: जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 (Assessment year ) के लिए आईटीआर फाइल किए जा रहे हैं , वही (income Tax Department ) की ओर से ITR फाइल करने की अंतिम तारीख (31 July 2023) सुनिश्चित कर दी है , यदि आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द आईटीआर फाइल कर दीजिए क्योंकि सुनिश्चित समय के बाद आइटीआर फाइल करने पर आपको पेनल्टी देनी होगी , आखरी समय सीमा में आईटीआर फाइल करने पर आपको काफी अधिक परेशानी हो सकती है , इसलिए जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करने के काम को पूरा करें ।

 

Income Tax refund : इस बात से तो आप सभी अवगत होंगे ही आइटीआर फाइल करने के कुछ समय के बाद आपकी दर्ज की हुई इमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर आयकर रिफंड (Income tax refund) बना है या नहीं उसका मैसेज आता है , अगर आयकर रिफंड बनता है तो आपके लिंक बैंक अकाउंट में दो से तीन हफ्तों के अंदर भेज दिया जाता है , लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नियम ऐसा भी है जिसमें आयकर रिफंड बनने पर भी आपको ₹1 नहीं मिलता , तो चलिए जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आइटीआर रिफंड नियम के बारे में पूरी जानकारी :-

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Income Tax Department Refund Rule :-

आपका रिफंड तो बन गया है परंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड नहीं भेजा इसका क्या कारण है चलिए आपको बताते हैं , दरअसल आइटीआर फाइलिंग वेबसाइट Tax2win के अनुसार 5 जनवरी वर्ष 2012 को सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि आयकर विभाग की गणना के अनुसार अगर आपका टैक्स रिफंड ₹100 से कम होता है तो आपके बैंक अकाउंट में इसे रिफंड नहीं किया जाएगा ।

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कब आता है Income Tax Refund :-

₹100 से कम आयकर रिफंड होने से अगले साल का आइटीआर का रिफंड जोड़कर आपके खाते में भेज दिया जाता है उदाहरण के तौर पर अगर आप को समझाएं तो अगर वर्ष 2021-22 आयकर रिफंड की राशि ₹50 है  और अगले वर्ष 2022-23 मे आयकर रिफंड की राशि ₹100 है तो (50+100) =150rs आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है ।

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