रेलवे के नया नियम : अब बिना टिकट इन यात्रियों को नहीं उतार सकेंगे ट्रेन से, Middle Berth वाले यात्रियों के लिए जारी किए अहम आदेश.

हम सभी लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन का सफर तो किया ही है , कई बार हम टिकट लेकर ट्रेन में सफर करते हैं तो कई बार हम टिकट नहीं भी लेते हैं , परंतु कई बार हमने यह देखा होगा या फिर खुद में महसूस भी किया होगा कि कई बार जो व्यक्ति टिकट नहीं लेकर ट्रेन में चढ़ता है उसे टीटीई ट्रेन से किसी भी समय नीचे उतार देता है , परंतु इस समस्या का कुछ हद तक निवारण या फिर कह सकते हैं कि कुछ अहम सूचनाएं सरकार के द्वारा लाई गई हैं ।

 

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बेटिकट महिला यात्रियों को कभी भी नहीं उतार सकते हैं ,

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि भारतीय अधिनियम 1989 की धारा -139 के तहत अगर कोई महिला यात्री अपने बच्चे के साथ सफर कर रही है तो उसे रात में ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता है भले ही उसके पास टिकट ना हो ,बेटिकट महिला यात्री को ट्रेन से तभी उतारा जा सकता है जब वह सिपाही निरीक्षक के साथ हो ।

 

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अब टीटीई रात 10 बजे के बाद नहीं चेक कर सकते टिकट

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अब टीटीई को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही टिकट चेक करने का अधिकार है , रात के 10 बजे के बाद टीटीई  यात्रियों को उठाकर उनकी टिकट और पहचान पत्र की जानकारी नहीं ले सकते हैं ,टीटीई अगर इस प्रकार करते हैं तो यात्री उनका विरोध कर सकते हैं साथ ही साथ उनकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

 

रेलवे पुलिस को किसी प्रकार से भी टिकट चेक करने का अधिकार नहीं

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि रेलवे अधिनियम के तहत अब रेल पर पुलिस को यात्रियों की टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है , यात्रियों के टिकट चेक करने का पूर्ण अधिकार केवल टीटीई के पास है , अगर कोई भी  रेलवे पुलिस किसी भी यात्री से टिकट दिखाने को कहती है तो यात्री उसका विरोध कर सकते हैं और रेलवे अधिकारी के पास उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं ।

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Middle Berth वाले यात्री दिन में सोने की जिद नहीं कर सकते हैं ,

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि रेलवे के नए नियमों के अनुसार Middle Berth वाले व्यक्ति सुबह में Berth खोलने की जिद नहीं कर सकते हैं अन्यथा यात्री नीचे की सीट पर बैठ सकते हैं ।

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