Indian Railway New Rule : रेलवे ने ट्रैन में सामान पर लगाई रोक, इतने किलो से ज्यादा हुआ तो लगेगा मोटा जुर्माना, देखिये लिमिट?

Indian Railway New Rule: ट्रेन से यात्रा करते है या फिर करने जा रहे हैं तो जान लीजिए अब आप पहले जैसा जितना मन चाहे उतना सामान लेकर नहीं जा सकते, बल्कि अब इस पर लिमिट लगा दिया गया है। और साफ कह दिया गया है रेलवे की ओर से अगर आप लिमिट से ज्यादा सामान लेकर जाते हैं तो मोटा पैसा देने के लिए भी तैयार रहिए। इसके साथ ही अन्य कार्रवाई की जाएगी जिसके जिसके बारे में और भी जानेंगे। 

रेलवे की ओर से जारी ताजा निर्देश के अनुसार अब रेल में सामान लेकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है यह भी बताया गया है कि कितना लेकर जाना है। तो बने रहिए और जान लीजिए रेलवे के द्वारा दी गई इस ताजा जानकारी के बारे में। 

 

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जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जायेगा:-

दरअसल रेलवे में सफर करने के दौरान अब आप बहुत सारे सामान लेकर सफर नहीं कर सकते हैं। बल्कि इसके लिए भी और लिमिट लगा दिया गया है जिसके अनुसार आप महज इतना सामान ही अपने साथ ले जा सकते है।

अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर करने के दौरान लिमिट से ज्यादा सामान लेकर जाता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा में ₹600 से ज्यादा फाइन देना पड़ सकता है और यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है। अगर ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इसे जमा करना होता है और उसी के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। 

 

किया जायेगा हर सामान का स्कैन:-

रेलवे ने सार्वजनिक जानकारी जारी करते हुए कहा है कि लोगों के बैग को हर प्रमुख रेलवे स्टेशन पर स्केनर के जरिए चेक किया जाएगा और अगर उनके बैग में किसी प्रकार से पटाखे या अन्य ज्वलनशील पदार्थ मिलते हैं तो उन्हें तुरंत ही सीज कर दिया जाएगा।

ट्रेन में यातायात के दौरान पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना और 6 महीने तक का जेल भी लोगों को दिया जा सकता है। इस प्रकार रेलवे ने यह भी बताया है कि गैस सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को भी साथ में लेकर जाना रेलवे की ओर से मना किया जाता है। 

रेलवे ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, आनंद विहार समेत चेन्नई आदि कई बड़े स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट को 3 गुना महंगा कर दिया है ताकि लोगों को प्लेटफार्म पर बेबजह जाने में रोका जा सके। और इसके जरिये भीड़ को भी नियंत्रण किया जा सके।

 

रेलवे ने क्या कहा है इसके बारे में:-

रेलवे ने कहा है कि पटाखे लेकर जाना यात्रियों की जान जोखिम में डालने जैसा है और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा इसके अलावा इसके अलावा रेलवे स्टाफ और गैस ले जाने पर भी रोक लगाई गई है रेलवे ने निर्देश दिया है कि कोई भी यात्री रेल के डिब्बे या रेलवे परिसर में पटाखे गैस सिलेंडर और गन पाउडर जैसे सामान लेकर आ जाएं और ना ही डिब्बे या फिर परिसर में सिगरेट जलाएं। 

 

किस क्लास में कितने वजन ले जा सकते है

इसकी हम आपको और भी जानकारी देते हैं की किस क्लास में आपको कितना वजन लेना होगा-

सबसे पहले अगर एसी टू टायर (AC-2 Tier) और फर्स्ट क्लास एसी (First Class AC) की बात कर लेते हैं तो 50 से 100 केजी तक यहां पर लिमिट रखा गया है सामान ले जाने का। थर्ड एसी  (AC-3 Tier) में या फिर एसी चेयर कार (AC-Chair CAR) में आपको 40 किलो तक सामान ले जाने की छूट मिलेगी। स्लीपर क्लास (Sleeper Class) में यह वजन 80 किलो तक जाएगा। इसके अलावा सेकंड क्लास (Second Class) में यह बजन 70 किलो तक जाएगा और इसी के मुताबिक सामान लेकर अब ट्रैन में चढ़ना होगा। 

 

Railway new luggage update on limit and ban

Class Free allowance The maximum quantity permitted ( including free allowance)
AC 2-Tier sleeper/First class 50 Kgs 100 Kgs
AC 3-tier sleeper/AC chair car 40 Kgs 40 Kgs
Sleeper class 40 Kgs 80 Kgs
Second class 35 Kgs 70 Kgs

 

यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको न सिर्फ जुर्माना देना पड़ सकता है बल्कि जेल की सजा का भी प्रावधान तय किया गया। 

 

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