New Debit-Credit Card Rule: नई दिल्ली, आरबीआई ने डेबिट-क्रेडिट कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू किया है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने फिर से नए अपडेट्स की शुरुआत की है। पहले भी कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव हुआ करते रहे हैं। इसके साथ ही, ग्राहकों को अब और भी सुविधाएं मिलने के लिए कुछ नियमों में सुधार किया गया है। नए नियम के अनुसार, बैंक अब केवल बकाया राशि पर ही पेनल्टी लगा सकता है। साथ ही, अगर बैंक कार्ड को नवीनीकृत करता है, तो इसके लिए पहले ग्राहक से अनुमति लेनी होगी।
कौन-कौन से हुए हैं बदलाव?
बता दें, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किये गए है। अब बैंक सिर्फ उत्तरदाता राशि पर ही पेनल्टी लगा सकते हैं। RBI ने भी कहा है कि फंड का इस्तेमाल करने की क्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब जब बैंक नए कार्ड जारी करता है, तो ग्राहक से उनकी सहमति लेनी जरूरी है, और बैंक को यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें इसका ठीक से मॉनिटरिंग करना है।
ऑफिसियल नोटिस में क्या बताया गया?
आपको बता दें की 6 मार्च से पहले ही, बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव का निर्णय किया है। इस नए नियम के अनुसार, अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों के लिए कई विकल्प प्रदान करने होंगे। ऑफिसियल नोटिस में बताया गया है कि बैंक और गैर-बैंक साथ मिलकर आधिकृत कार्ड नेटवर्क में सुधार कर रहे हैं।
ग्राहकों को मुहैया कराए जाए कई विकल्प, जब कोई ग्राहक नया कार्ड प्राप्त करता है, तो कार्ड नेटवर्क का चयन करने का अधिकार कार्ड जारीकर्ता (बैंक या गैर-बैंक) को होता है, और यह उन संगठनों से संबंधित होता है जो कार्ड जारीकर्ता अपने साक्षर समझौतों के साथ कार्ड नेटवर्क के साथ सम्बंध बनाए रखते हैं।
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बैंक द्वारा मिलेगा मल्टीप्ल क्रेडिट-डेबिट कार्ड ऑप्शन :-
आरबीआई ने बताया है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कुछ नए विकल्प प्रस्तुत करने होंगे। इन कंपनियों को अपने ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क के चयन के लिए विकल्प प्रदान करना होगा। आरबीआई ने यह भी बताया कि कार्ड नेटवर्क और कंपनियों के बीच के इस अनुबंध को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ किया जाएगा।
कंपनियां ग्राहकों के हित में कार्रवाई करती हैं और नए निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए तैयार हैं। नोटिफिकेशन में इसका भी खास जिक्र है कि कार्ड जारीकर्ता किसी ऐसे इंटरनेट कार्ड नेटवर्क के साथ कोई समझौता नहीं करेगा जिससे ग्राहकों को दूसरे कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का उपयोग करने में कोई रुकावट आए। कार्ड जारीकर्ता ग्राहकों को कार्ड चयन के समय मल्टीपल कार्ड नेटवर्क का चयन करने का विकल्प देगा ताकि वे अपनी आवश्यकतानुसार चयन कर सकें। साथ ही, मौजूदा कार्डधारकों को नए नवीनीकरण के लिए समय देने की भी बात की गई है।