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दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का लाभ आप कैसे ले सकते है। और कौन कौन से श्रेणी के किसान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का लाभ ले सकते है। और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना कि क्या क्या विशेषताए और लाभ है साथ ही इस आर्टिकल में आपको Kisan Pension Yojana Form PDF Download करने का लिंक भी दिया गया है ।
Pm kisan mandhan yojana
वर्तमान भारत सरकार द्वारा कृषको और खेती के उत्थान के लिए कई प्रकार कि योजनाओ को लागु किया गया है, इनमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानो के वृद्वावस्था मे उनके आर्थिक स्थिति को बढिया बनाने के लिए एक नयी उम्मीद प्रदान करने के लिए एक योजना लायी गयी है जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना या किसान मानधन पेंशन योजना है।
Kisan Pension Yojana द्वारा प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है कि सरकार भारत के लघु कृषको को प्रतिमाह तीन हजार रूपये पेंशन देगी ।
किसान मानधन पेंशन योजना दिनांक 31 मई 2019 को लागु कि गई थी , इस योजना मे 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु वाले कृषक भाग ले सकते है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में किसान को 60 वर्ष कि आयु तक आयु सीमा के हिसाब से राशि जमा करवानी होती है। उसके बाद किसान कि आयु जब 60 वर्ष पुरी हो जायेगी उसके बाद प्रतिमाह 3000/- रूपये कि पेंशन राशि प्राप्त होगी ।आपसे निवेदन है कि आप हमारा लेख अंत तक जरूर पढे ताकि आप प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के बारे मे सम्पुर्ण जानकारी ले सके ।
Pm kisan mandhan yojana योजना के लिए पात्रता:-
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा पात्रता मापदंड तय किए गये है ।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ केवल भारत देश के किसान ही ले सकते है।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मे केवल छोटे श्रेणी के एवं सीमान्त किसान ही लाभ ले सकते है
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मे आवेदक किसान कि आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष ही होनी चाहिए ।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मे 5 एकड जमीन तक का किसान ही मे आवेदन करवा सकता है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन करने कि लिए आवश्यक दस्तावेजो कि सुची निम्नलिखित है
- राशनकार्ड ।
- पेन कार्ड ।
- आधार कार्ड ।
- पहचान पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र ।
- जमीन खसरा प्रमाण
- बैक खाता पासबुक
- मोबाइल नम्बर
- पासर्पोट साइज फोटो
Kisan Pension Yojana Form PDF Download
PDF Form Name | PM Kisan Pension Yojana Form PDF |
योजना का नाम | मानधन पेंशन योजना (PMKMY) |
लाभार्थी | किसान |
Amount | 3000/- Rupees Monthly |
आवेदन प्रक्रिया | Online Registration |
उद्देश्य | बुढ़ापे में किसान को आर्थिक सहायता |
Maandhan Yojana Details | Cilck here |
Official Website | pmkisan.gov.in |
Kisan Pension Yojana Form Premium Chart List 2021
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करने पर आवदेक द्वारा आयु अनुसार जमा कि जाने वाली राशि का चार्ट इस प्रकार है।
आवेदक कि आयु | किसान द्वारा जमा राशि प्रतिमाह | केन्द्रीय सरकार का मासिक योगदान | प्रतिमाह कुल जमा राशि |
18 वर्ष | 55 | 55 | 110 |
19 वर्ष | 58 | 58 | 116 |
20 वर्ष | 61 | 61 | 122 |
21 वर्ष | 64 | 64 | 128 |
22 वर्ष | 68 | 68 | 136 |
23 वर्ष | 72 | 72 | 144 |
24 वर्ष | 76 | 76 | 152 |
25 वर्ष | 80 | 80 | 160 |
26 वर्ष | 85 | 85 | 170 |
27 वर्ष | 90 | 90 | 180 |
28 वर्ष | 95 | 95 | 190 |
29 वर्ष | 100 | 100 | 200 |
30 वर्ष | 105 | 105 | 210 |
31 वर्ष | 110 | 110 | 220 |
32 वर्ष | 120 | 120 | 240 |
33 वर्ष | 130 | 130 | 260 |
34 वर्ष | 140 | 140 | 280 |
35 वर्ष | 150 | 150 | 300 |
36 वर्ष | 160 | 160 | 320 |
37 वर्ष | 170 | 170 | 340 |
38 वर्ष | 180 | 180 | 360 |
39 वर्ष | 190 | 190 | 380 |
40 वर्ष | 200 | 200 | 400 |
Kisan Pension Yojana Form के नियम /शर्ते/लाभ/विशेषताये?
- पात्र आवदेक कि मृत्यु पर उसके परिवार को लाभ:- अगर पेंशन प्राप्ती के दौरान पात्र आवेदक कि मृत्यू हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को 50 फिसदी पेंशन प्राप्त होती रहेगी ।
- पात्र आवेदक कि विकलांग होने पर:- यदि पात्र आवेदक नियमित रूप किश्त कि राशि जमा करवा रहा है और 60 वर्ष कि आयु पुर्ण होने के पुर्व अगर वह स्थायी रूप से अपाहिज हो गया है और किश्त कि राशि जमा करवाने मे अस्मर्थ है तो उसके जीवनसाथी द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से लागु रखा जा सकता है या तात्कालिक दिनांक तक जमा राशि या पेंशन फंड मे जारी ब्याज दर दोनो मे से जो भी अधिक होगी उस पर बचत खाते कि ब्याज दर से मय ब्याज सहित भुगतान प्राप्त कर सकता है।
Kisan Pension Yojana के पात्र आवेदक द्वारा योजना छोडने पर लाभ:-
- किसी कारण पात्र आवेदक योजना से जुडने कि दिनांक से 10 वर्ष के भीतर अगर इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो तात्कालिक दिनांक तक जमा राशि केवल स्वंय द्वारा जमा राशि पर बचत खाते कि ब्याज दर से मय ब्याज सहित भुगतान प्राप्त कर सकता है।
- किसी कारण पात्र आवेदक योजना से जुडने कि दिनांक से 10 वर्ष के के बाद व 60 वर्ष कि आयु के पुर्व तक अगर इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो तात्कालिक दिनांक तक जमा राशि केवल स्वंय द्वारा जमा राशि पर बचत खाते कि ब्याज दर से या पेंशन फंड मे जारी ब्याज दर दोनो मे से जो भी अधिक होगी उस पर मय ब्याज सहित भुगतान प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक पात्र या उसके जावन साथी अगर दोनो कि मृत्यु हो जाती है तो कोष को वापस फंड मे जमा किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन:-
रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको Kisan Pension Yojana Form PDF Download करना होगा और आवेदन के लिए आप सभी आवश्यक दस्तावेज को इक्कठा कर के अपने नजदीकी सी एस सी सेन्टर पर या अपने नजदीकी एल आई सी अभिकर्ता से सम्पर्क करे ।