Income Tax ने जारी की ITR भरने की डेडलाइन, ITR फाइल करने में एक दिन की देरी भी पड़ेगी आपको भारी, लगेगा 5000 रूपये का जुर्माना

ITR फाइल : आयकर विभाग की ओर से सभी टैक्सपेयर्स के लिए वर्ष 2022- 23 आईटीआर फाइल करने की आखरी डेडलाइन की घोषणा कर दी गई है , वही आइटीआर फाइल करने संबंधित कुछ नए फॉर्म भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिलीज किए गए हैं ।वही कोऑपरेटिव कंपनियां टैक्सपेयर्स के द्वारा टेक्स समय पर जमा किए जाने के लिए समय से पहले ही ITR-16 फॉर्म को जारी कर रही है ।

 

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टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी डेडलाइन:-

वर्तमान में सालाना 3 लाख से अधिक कमाई करने वाले लोगों को  ITR फाइल करना अनिवार्य है , वही ITR 2022-23 दाखिल करके सभी टैक्स पर सरकार को अपनी कमाई जारी करते हैं, टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई 2023 जारी कर दी गई है, वही आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सभी दस्तावेजों को समय से पहले एकत्रित कर लेना चाहिए , वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अन्य अलग-अलग कैटेगरी को आईटीआर फाइल करने की अलग-अलग डेडलाइन दी गई है ।

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ITR फाइल करने की आखरी डेडलाइन ,कैटेगरी अनुसार:-

  • Individual टैक्सपेयस ,HUF , AOP, BOI साथ ही साथ जिनके अकाउंट बुक को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है , उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई 2023 सुनिश्चित है ।
  • बिजनेस अकाउंट जिनके बुक ऑडिट करने की आवश्यकता है उनके लिए आखिरी डेडलाइन 31 अक्टूबर 2023 सुनिश्चित होगी।
  • बिजनेस जो अंतरराष्ट्रीय और स्पेसिफिक से जुड़े हुए हैं उन्हें ITR फाइल करने की आखिरी डेडलाइन 30 नवंबर 2023 है ।
  • रिवाइज ITR और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 सुनिश्चित की गई है ।

 

लेट ITR पर देना होगा जुर्माना :-

यदि टैक्सपेयर्स के द्वारा डेडलाइन को पार करने के बाद ITR फाइल करने का प्रोसेस किया जाता है तो उन्हें धारा 234A के तहत टैक्स राशि के प्रति माह के साथ 1 फ़ीसदी के ब्याज का भुगतान करना होगा। साथ ही साथ अंतिम तारीख मिस करने पर टैक्सपेयर्स को धारा 234F के तहत 5000 रुपए लेट जुर्माना देना होगा , वहीं अगर टैक्सपेयर्स की सालाना आय 1 लाख से कम है तो उसे 1000 रुपए लेट जुर्माना देना ।

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