सहारा के निवेशकों में आयी ख़ुशी की लहर ,जब्त रकम से SC ने रिलीज किए ₹ 5000 करोड़, वापस मिलेंगे फंसे पैसे

Sahara India News : जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि सहारा निवेशकों के लिए इस बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ी खुशखबरी सामने आई है , मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार सहारा चिटफंड में फंसा आम जनता का पैसा अब उन्हें जल्द ही वापस मिलेगा ।

 

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सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेबी सहारा चिटफंड विवाद के 24000 करोड़ रुपए के पूरे फंड पर याचिका को मंजूरी प्रदान की गई है, मुख्य रूप से आप सभी को बता दें कि सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी जिसके बाद  सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूरी देते हुए यह तय किया कि सहारा सेबी चिटफंड विवाद के 24000 करोड़ रुपए में से 5000 करोड रुपए आवंटित किए जाएंगे , ताकि सहारा में निवेश करने वाले लोगों को उनका पैसा फिर से वापस मिल सके ।

 

सहारा निवेशकों के लिए गुड न्यूज़

जैसे की हम सभी जानते हैं कि सहारा स्कीम में निवेश करने वाले लाखों लोग हैं जो सहारा में निवेश करते हैं परंतु अभी तक उन्हें उनका पैसा नहीं मिला है , परंतु अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहारा निवेशकों के लिए गुड न्यूज़ आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को मंजूरी दे दी है , जिसके तहत सहारा फंड के 24 हजार करोड़ रुपयों में से 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की अपील की गई है , इसके  बाद 1.1 करोड़ लोगों के पैसे वापस होने की उम्मीद जताई जा रही है ,आप सभी को बता दें कि सहारा वर्ष 2012 से निवेशक उसे धोखाधड़ी कर रहा था ।

 

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यह है पूरा विवाद

गौरतलब है कि सहारा चिटफंड विवाद वर्ष 2009 से चल रहा है , मुख्य रूप से सहारा की दो कंपनियां  सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन की शुरुआत उस वक्त हुई जब कंपनी के द्वारा IPO प्रस्तुत करने का प्रयास किया , और इसके बाद आईपीओ आते ही सहारा चिटफंड की पूरी पोल खुलने लग गई थी ,

सहारा चिटफंड ने गलत तरीके से अपने निवेशकों से 24000 करोड रुपए जुटाए थे जो सेबी के सामने आ गए , और इसके बाद सेबी के द्वारा सहारा को उनके सभी निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है ।

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस मंगलवार  को सेबी ने सहारा चिटफंड की रियल एस्टेट कंपनी से 6.57 करोड़ रुपए की वसूली को पूरा किया गया है।

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