Income Tax Update : इनकम टैक्स से जुडी खुशखबरी आ गयी है, अब इन लोगो को नहीं भरना होगा Tax

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने आज अपने वादो को पूरा करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के हित में अपडेट दिया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 से पहले ही वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के नियमों में संशोधन कर इंडिया के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है।

आज वित्त मंत्रालय की और से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर इनकम टैक्स से जुडी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सीटिजन, जिनके पास आय से स्त्रोत के तौर पर पेंशन और बैंक में आना वाला ब्याज ही है, उन्हें इस राहत का लाभ मिलेगा। इस राहत के तहत उन्हें अब इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।

मोदी सरकार के इस इनकम टैक्स फैसले से वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिली है, बजट 2023 से पहले इनकम टैक्स में राहत को लेकर काफी बातें हो रही है। नौकरीपेशा इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अब देखते है सरकार और क्या क्या तोहफे देती है इस बजट में।

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इनकम टैक्स से जुड़ी खुशखबरी :-

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है, जिसके अनुसार इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन किया गया और इसमें नई धारा Section 194-P को जोड़ दिया गया है। जिसमें कहा है कि 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट दी है।

इनकम टैक्स 1961 संशोधत नियम के अनुशार इस छूट का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास इनकम के तौर पर पेंशन या फिर बैंकों की ओर से मिलने वाला ब्याज है, उन सीनियर सीटिजन को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जिसकी जानकारी सभी बैंको को भेज दी गयी है।

Income Tax: इनकम टैक्स से जुडी खुशखबरी आ गयी है,अब इन लोगो को नहीं भरना होगा टैक्स..

वित्त मंत्री ने दी थी राहत :-

इनकम टैक्स के इस संसोधन के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने कहा है कि अब इस सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया है। सभी संबंधित फॉर्म्स और शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में इनकम टैक्स के लिए घोषणा की थी। इसके मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दायरे से बाहर रखा गया है। इस टैक्स छूट के बाद 75 साल से अधिक उम्र के इन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। जिस बैंक में उनका अकाउंट होगा, वहीं बैंक उनकी इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा, वहीं काट लेगा। इनकम टैर्स रिटर्न भरने में छूट लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 12 BBA फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करना होगा।

 

निष्कर्ष : –

सरकार की और से वरिष्ठ नागरिकों इनकम टैक्स में दी गयी छूट बड़ी सहरानीय कदम है, जो की बहुत की चर्चाओं का विषय बनी हुए है। काफी लोगो को बजट 2023 को लेकर कई उम्मीदे है। दोस्तों इनकम टैक्स का ये पोस्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करे और इस शेयर को सभी वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचने में मदद करे।

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