Income Tax Saving Formula : Deadline जारी ! जल्द उठाएं इनकम टैक्स छूट का लाभ, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर (Income Tax) छूट लेने के लिए काफी कम समय बचा है अगर आप भी वित्तीय वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले छूट का लाभ अवश्य ले ले ।  

अगर आपकी भी पिछले महीने की सैलरी कट गई है और आपको लगता है कि अगले महीने की भी सैलरी कट जाएगी तो अगर आपका विचार है अपनी सैलरी को पूरी तरह से बचने का तो आपको बता दे कि आपकी सैलरी इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में आने के कारण कट जाती है , अगर आप अपने सैलरी को काटने से बचना चाहते हैं तो टैक्स सेविंग (Tax Saving)की ओर रुख कर सकते हैं वही टैक्स में लाभ की छूट पाने के लिए 31 मार्च का वक्त सुनिश्चित किया गया है।

 

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31 मार्च डेडलाइन :- 

अगर बात की जाए तो देश में मौजूद अधिकतर लोग जनवरी-फरवरी और मार्च इन 3 महीने के बीच में ही टैक्स बचाने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं , वही सबसे अधिक लोग मार्च के आखिरी हफ्ते में टैक्स सेविंग को अपनाते हैं , वही इस बार वर्ष 2023- 24 टैक्स में लाभ लेने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई है अगर आप भी टैक्स में लाभ लेना चाहते हैं तो डेडलाइन से पहले टैक्स सेविंग की ओर रुख कर ले ।

ऐसे बचाएं टैक्स के पैसे :- 

अगर आप भी अपने टैक्स के पैसों को बचाना चाहते हैं तो आपको बता दे की इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा लेना चाहिए , और इसमें जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए दिया गया प्रीमियम,PPF, KVP, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC होम लोन, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, की मद में चुकाया गया मूलधन जैसी रकमें शामिल होती है।  

 

NSP निवेश से टैक्स छूट का फायदा :- 

इसके अलावा टैक्स छूट में आप NSP में अतिरिक्त 50000 का लाभ ले सकते हैं , नेशनल पेंशन सिस्टम NSP में निवेश पर छूट का फायदा मिलता है , और इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है । नेशनल पेंशन सिस्टम में आप सालाना 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं , वहीं इससे आपको इनकम टैक्स में 2 लाख की छूट का फायदा मिलेगा । 

 

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हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश से छूट :-

जानकारी के लिए आप सभी को बता दे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करके भी इनकम टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं ,आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत परिवार के लिए लिया गया स्वास्थ्य प्रीमियम बीमा भुगतान  के लिए 25000 बीमा कटौती क्लेम कर सकते हैं हालांकि अगर माता-पिता के लिए स्वास्थ्य प्रीमियम बीमा खरीदने हैं तो 50000 की अतिरिक्त राशि बच जाती है जिससे आपको इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान मिलता है ।  

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