Income Tax Refund को लेकर नया नियम जारी, मात्र 16 दिनों में मिलेगा Refund, जल्द भर ले अपना ITR

Income Tax Refund 2023: अगर आप भी उन लोगों में से एक है जो इनकम टैक्स में ITR फाइल करते हैं , तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है क्योंकि अब इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिफंड मात्र 16 दिनों में देने का बड़ा ऐलान कर दिया है ।

 

CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता के द्वारा जारी जानकारी:-

कर प्रत्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने यहां कहा कि इनकम टैक्स रिफंड करने में सब समय में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है , वहीं अगर बीते वर्ष 2022 की बात की जाए तो उस वक्त इनकम टैक्स रिफंड लगभग 30 दिनों में करदाताओं को मिलता था ।

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वहीं चेयरमैंन ने यह भी कहा कि इनकम टैक्स को रिफंड करने का काम तकनीकी का उपयोग करके काफी तेजी से हो रहा है , नितिन गुप्ता ने कहा कि रिटर्न रिफंड की कार्य तेज हो गई है , वहीं वर्ष 2022-23 में कर रिफंड करने का कार्य को 16 दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा और अगर वर्ष 2021 की बात की जाए तो यह समय 22 से 26 दिनों का होता था।

 

Income Tax Refund क्या होता है?

कई बार ऐसा होता है कि करदाता इनकम टैक्स द्वारा निर्धारित टैक्स से अधिक टैक्स का भुगतान कर देते हैं , ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्स रिफंड किया जाता है अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो  करदाताओं के द्वारा दिया गया अतिरिक्त अधिक टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड के रूप में लौटा दिया जाता है ।

 

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Check income tax refund status ?

नीचे हम आपको बताएंगे कि आखिर इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस आप किस प्रकार चेक कर सकते हैं आप किस प्रकार जान सकते हैं कि आपका रिफंड कहां तक पहुंचा है तो इसके लिए नीचे दी गई जानकारियों को अच्छे से पढ़े :-

  • अपने इनकम टैक्स रिफंड को जानने के लिए दिए गए tin.tin.nsdl.com वेबसाइट पर जा सकते हैं ।
  • इसके बाद आपके सामने एक पृष्ठ खुल जाएगा और आपको वहां अपना पैन कार्ड नंबर और इस साल का रिफंड बाकी है उसे भरना होगा ।
  • इसके बाद Captcha code को भर दें और Proceed के ऑप्शन पर क्लिक करें ।
  • इसके बाद आपके रिफंड स्टेटस आपको Show हो जाएगा ।

कई लोग ऐसे हैं जिनका कई कारणों की वजह से रिफंड अभी तक रुका हुआ है और उन्हें इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं मिला है इस स्थिति में हम आपको इनकम टैक्स रिफंड ना मिलने के कुछ कारणों की जानकारी देंगे :-

Bank Account की गलत जानकारी ?

CA अभय शर्मा की ओर से यह जानकारी पेश की जा रही है हाल ही में कई बैंक ऐसे हैं जो एक बैंक से दूसरे बैंक में मर्ज हो गए हैं ऐसे में कई बैंकों IFSC Code बदल गया है , इस स्थिति में अगर करदाता अपने बैंक डिटेल्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं करता है तो उसका इनकम टैक्स रिफंड फंस सकता है , और आप इस जानकारी को घर बैठे इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट tin.tin.nsdl.com पर भी अपडेट कर सकते हैं ।

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Pre-valid bank account अनिवार्य?

इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए करदाताओं का बैंक अकाउंट प्री वैलिड होना अनिवार्य है क्योंकि अगर इनकम टैक्स फाइल होने के बाद करदाता बैंक अकाउंट बनाते हैं और इसके बाद बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट करते हैं तो रिफंड आने में काफी समय लगता है इसलिए इस स्थिति में अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिड  अवश्य करवा लें ।

Return verify ना होना भी है एक कारण ?

कई बार ऐसा होता है कि लोग आइटीआर फाइल तो कर देते हैं परंतु वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं इस दौरान अगर आप अपने आइटीआर को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो रिफंड आने में काफी अधिक समय लग जाता है इसलिए आईटीआर फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन करवाना ना भूले ।

Income tax Department के email का Reply ना देना भी है एक कारण ?

चार्टर्ड अकाउंटेंट अभय शर्मा के मुताबिक दी गई जानकारियों से पता चला है कि कई बार ऐसा होता है कि करदाता इनकम टैक्स के ईमेल का रिप्लाई नहीं देते हैं इस कारण से भी कभी कदार टैक्स रिफंड अटक जाता है ।

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