सरकार की तरफ से Senior citizen को इनकम टैक्स में मिलते है बहुत से फायदे? यहां पर जानिए सभी फायदे

Senior citizen :चाहे बैंक हो या फिर अन्य कोई भी प्रणाली सीनियर सिटीजन को सभी मामलों में अधिक छूट दी जाती है , वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कई फायदे शामिल है ।

आपको बता दें कि इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ अलग विशेषताएं हैं यहां पर ज्यादा कमाई वाले व्यक्ति से ज्यादा टैक्स और कम कमाई वाले व्यक्ति से कम टैक्स लिया जाता है , वही भारत में इनकम टैक्स को सीनियर सिटीजंस और सुपर सीनियर सिटीजन को कई ऐसे लाभ मिलते हैं जो आम टैक्स भुगतान करने वालों को नहीं दिए जाते हैं।

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इनकम टैक्स के दौरान सीनियर सिटीजन उन व्यक्ति को माना जाता है जिनकी उम्र 60 वर्ष और 80 वर्ष से कम है , वहीं 80 वर्ष से अधिक उम्र की आयु को सुपर सीनियर सिटीजंस के रूप में एक दर्ज किया गया है , इनकम टैक्स के दौरान सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजंस को कई प्रकार के महत्वपूर्ण बेनिफिट दिए जाते हैं।

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बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में बेनिफिट :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीनियर सिटीजंस और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलने वाले बेनिफिट ज्यादातर एक समान है परंतु बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में कुछ फर्क दिखाई देते हैं ।

सीनियर सिटीजंस के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3,00,000 तय किया गया है , इसका मतलब यह है कि 60 वर्ष की उम्र और 80 वर्ष की उम्र से कम का व्यक्ति सालाना ₹300000 कमाता है तो उसे टैक्स नहीं चुकाना होगा ।

 

सीनियर सिटीजंस के इलाज में बेनिफिट:-

वहीं इनकम टैक्स एक्ट के दौरान सुपर सीनियर सिटीजंस को बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 5,00,000 रुपए सुनिश्चित की गई है अगर ज्यादा उम्र का व्यक्ति सालाना ₹500000 तक कामता है तो उसे टैक्स नहीं देना होगा , सुपर सिटीजंस के रूप में अधिक उम्र के साथ इलाज का खर्च बढ़ने के कारण इस बात का ध्यान रखा गया है ।

 

 सीनियर सिटीजन को कितना देना पड़ता है टैक्स:-

  • सीनियर सिटीजंस की सालाना इनकम 3,00,001 रुपये से 5,00,000 होने पर लगभग 5 फ़ीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है ।
  • वहीं अगर 5,00,0001 से 10,00,000 सालाना इनकम होती है तो ₹10000 प्लस 20 फ़ीसदी टैक्स देना होता है।
  • वही सालाना इनकम अगर 10,00,000 रुपये होने पर उसे 1,10,000 पार करती है तो 30 फ़ीसदी टैक्स देना होगा।

सुपर सीनियर सिटीजन को कितना देना पड़ता है टैक्स:-

  • सुपर सीनियर सिटीजंस की सालाना इनकम 5 लाख की इनकम पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है ।
  • वही सालाना 5,00,001 से 10,00,000 की इनकम पर 20% टैक्स देना पड़ता है ।
  • वही सालाना 10,00,000 या उससे ज्यादा की इनकम होती है तो ₹1,00,000 प्लस 30 फ़ीसदी टैक्स देना पड़ता है ।

मिलने वाले कुछ और बेनिफिट:-

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स एक्ट 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सालाना 50,000 रुपये डिडक्शन की परमिशन मिलती है , इसके साथ ही साथ उन्हें सेक्शन 80TTB के तहत सेविंग अकाउंट और डिपाजिट एवं इंटरेस्ट इनकम के मामले में 50,000  डिडक्शन की परमिशन मिलती है।

Image Source – bankofindia.com

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