जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि 1 अप्रैल वर्ष 2023 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है , इसके साथ ही साथ वर्ष 2022-23 इनकम टैक्स रिटर्न टैक्सपेयर्स के द्वारा भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी ।
मुख्य रूप से जो लोग इनकम टैक्स बिल देते हैं , उन लोगों को नए वित्त वर्ष इनकम टैक्स बिल को दाखिल करना होगा , वर्तमान में टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स बिल दाखिल करने को पुराना टैक्स रिजीम और नया टैक्स रिजीम की प्रक्रिया मौजूद हैं।
सभी टैक्सपेयर्स को जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें इस वित्त वर्ष 31 जुलाई वर्ष 2023 तक अपने इनकम टैक्स को दाखिल करना होगा । फरवरी महीने में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के तहत आइटीआर ITR फॉर्म जारी किया गया है ।
टैक्सपेयर्स इस बिल के खत्म होते ही आइटीआर फॉर्म को फाइल कर सकते हैं , अन्यथा विभिन्न व्यक्तियों और व्यवसाय कंपनियों के लिए कुल 7 प्रकार के आइटीआर फॉर्म तैयार किए गए हैं जैसे आइटीआर 1, आइटीआर 2 , आइटीआर 3 , आइटीआर 4, आइटीआर 5, एवं आइटीआर 6 आइटीआर 7 ।
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टैक्सपेयर्स को देना पड़ सकता है जुर्माना
टैक्सपेयर्स के द्वारा अलग-अलग हिसाब से अलग-अलग प्रकार आइटीआर फॉर्म निर्धारित किए जाते हैं वही आपको बता दें कि ITR 1 और ITR 4 सरल रूप है जो मुख्य रूप से छोटे और मध्यम टैक्स पेयर्स के द्वारा पूरा किए जाते हैं ।
जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वर्ष इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है यदि कोई इस बीच इनकम टैक्स दाखिल नहीं कर पाता है तो उसे 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा परंतु इसके लिए लेट रिटर्न फाइल करके ₹5000 की पेनल्टी देनी होगी ।
आयकर विभाग के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई भी टैक्स पर दी गई तारीख के अंदर टैक्स दाखिल नहीं करता है और बाद में टैक्स दाखिल करने की कोशिश करता है तो उसे लेट रिटर्न फाइल करके ₹5000 का जुर्माना भरना होगा और अधिक समय के बाद टैक्स दाखिल करने पर कुछ मामलों में सजा का भी प्रावधान है ।