GST Update : सरकार ने GST के नियमो में किया नया अपडेट,1 नवंबर के लागु होंगे ये नियम

सरकार की ओर से एक बार फिर से GST को लेकर बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं , जी हां सरकार की ओर से बताया गया है कि बड़े कारोबारी कंपनियों को नवंबर से माल एवं सेवा कर की रसीदों को GST Portal पर 30 नवंबर के अंतर्गत अपलोड करना होगा , सभी को सूचित किया जाता है कि यह नियम उन कंपनियों और कारोबारी पर लागू होगा जिनका कारोबार 100 करोड़ से अधिक है ।

NIC ने जारी की जानकारी :-

जानकारी के लिए आप सभी को बता दीजिए जीएसटी के ई पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इनफॉर्मेटिक केंद्र की ओर से बताया गया कि सभी बड़े कारोबारी को पोर्टल पर नवंबर से 30 दिनों के अंदर अपनी सभी माल एवं सेवा की कर रसीदों को अपलोड करना होगा , यह बड़ा ऐलान जीएसटी प्राधिकरण और NIC के परामर्श से जारी किया गया है ।

GST नियम किया जा सकता है सभी कारोबारी पर लागू

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन का कहना है कि जीएसटी पोर्टल में रसीदों को जमा करने की व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू की गई है और आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) इस नियम को सभी करदाताओं पर लागू कर दिया जाए ।

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1 नवंबर ये नियम होगा नियम

गस्त का यह नया नियम नियम 1 नवंबर 23 से लागू होने जा रहा है, यह नियम समय सीमा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं पर लागू होने वाला है।

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जानकारी के लिए आप सभी को बता दे कि भारत सरकार की ओर से 1 सितंबर से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है इस योजना के अंतर्गत हर महीने सरकार 800 लोगों को चुनेगी , और यह 800 लोग पूरे महीने अपना जीएसटी बिल को ऑनलाइन अपलोड करेंगे, जिससे इन लोगों को ₹10000 का इनाम दिया जाएगा इसके साथ ही साथ 10 ऐसे लोग भी चुने जाएंगे जिन्हें सरकार 10 लाख का इनाम देगी और तिमाही के आधार पर दो लोग ऐसे चुने जाएंगे जिन्हें बंपर इनाम यानी कि एक करोड रुपए की राशि दी जाएगी ।

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