Insurance Claim : हमें हमारे रास्ते पर ट्रैफिक नियमों की जांच करने वाले पुलिसकर्मी नजर आते हैं और किसी भी परेशानी में वह हमारा ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं वही देखा जाता है कि कई बार हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद हमें चालान देना पड़ता है यह स्थिति इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पैदा होती है जब आप की दुर्घटना कहीं पर हो जाती है , और इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा नहीं देती है ।
हाई कोर्ट के द्वारा जारी जरूरी जानकारी:-
मुंबई हाईकोर्ट की ओर से वाहन चालकों के Driving license को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है दरअसल वाहन चालक के लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी अगर वाहन चालक की किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को उसके परिवार को मुआवजा देना होगा , अदालत की ओर से मुख्य रूप से यह कहा गया कि भले ही लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई हो परंतु चालक को अकुशल चालक नहीं माना जाएगा और बीमा कंपनी को मुआवजा देना होगा ।
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ICICI Lombard कंपनी के लिए जारी किए गए निर्देश:-
मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस. जी. डिगे की एकल पीठ ने अप्रैल में एक नियम के अनुसार ICICI Lombard कंपनी को उस महिला को मुआवजा देने के निर्देश जारी किए थे जिसकी मृत्यु वर्ष 2011 में एक एक्सीडेंट से हो गई थी , वही आदेश के प्रति पालन करते हुए वर्ष 2023 ICICI Lombard के द्वारा इस गुरुवार को मुआवजा मुहैया कराया गया था ।
ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बावजूद चालक को होगा फायदा:-
वर्ष 2011 में हुई एक दुर्घटना में महिला की मृत्यु के बाद अदालत में यह जानकारी पहुंची थी कि महिला कार ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है , उस वक्त अदालत की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि भले ही व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाए परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकुशल चालक है , इन स्थितियों में हमेशा ही ड्राइविंग लाइसेंस की इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटना से पीड़ित परिवार को मुआवजा देना होगा ।