EPFO Higher pension 2023 : जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कर्मचारी पेंशन के तहत 4 मार्च 8,897 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है । EPFO ( कर्मचारी निधि संगठन )के तहत कर्मचारियों ने अधिक पेंशन पाने के लिए 8,897 लोगों ने सरकार को 4 मार्च तक अप्लाई किया है ।
जानकारी के लिए आप सभी को बताए थे कि 27 फरवरी को ईपीएफओ के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि ईपीएफओ -95 योजना के तहत कर्मचारियों को अधिक वेतन और पेंशन के योगदान के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू हो जाएगा ।
इसके अलावा रिटायर्ड ईपीएस कर्मचारियों ने कुल मिलाकर 91,258 आवेदन किए जा चुके हैं । साथ ही साथ ऐसे कर्मचारी जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए वर्ष 2014 में विचार नहीं किया था उनके लिए लास्ट डेट 4 मार्च निर्धारित की गई थी।
ज्यादा पेंशन लेने के ऑप्शन की डेडलाइन बढ़ी :-
EPFO की तरफ से ज्यादा पेंशन चुनने के लिए के लिए अपडेट जारी किया गया है, एक बार फिर से डेडलाइन को बढ़ाया गया है. पहले भी इस डेडलाइन को बढ़ाकर 3 मई किया था और उसके बाद इसे 26 जून तक और अब नई अपडेट के अनुसार इसे 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
अन्य कर्मचारियों के लिए 2 महीने और है समय :-
वहीं अगर हम अन्य कर्मचारियों की बात करें तो EPFO ने EPS के तहत अन्य कर्मचारियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 3 मई और उसके बाद इसे 26 जून तक और अब नई अपडेट के अनुसार इसे 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ईपीएफओ के द्वारा बताया गया है कि ईपीएस-95 योजनाओं में उच्च वेतन और पेंशन का योगदान करने के साथ साथ संयुक्त अनुरोध की आवश्यकता होती है।
सरल तरीके से करें आवेदन :-
- कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/member पर जाना होगा ।
- यहां पर आपको पेंशन ऑन हायर सैलेरी टैब नजर आएगा , और इस पर क्लिक करना है ।
- आपके सामने एक नया विकल्प जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म नजर आएगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है ।
- इसकी बात पूछी गई सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरे और ओटीपी के बटन पर क्लिक करें ।
- आप के आधार कार्ड से जुड़े हुए फोन नंबर पर ओटीपी जाने पर ओटीपी दर्ज करके सबमिट करें ।
जानकारी के लिए आप सभी को बता दें की ईपीएफओ के तहत कर्मचारी और नियुक्त सैलरी का 12-12 फीसदी हिस्सा योगदान क्या जाता है और नियोक्ता के 12 फीसदी में से 3.67 फीसदी ईपीएफ में अर्थात ईपीएस में 8.33 फीसदी कर्मचारियों को बांटा जाता है ।
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