Aadhar Card for Birth and death registration : जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार नंबर अनिवार्य था, आधार नंबर के बिना जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता था और यह निर्देश आर्थिक और संख्या के निर्देशशालाओं के द्वारा जारी किए गए, परंतु अब केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में बिना आधार जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण की अनुमति दे दी है ।
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार नहीं होगा अनिवार्य :-
सरकार के द्वारा जारी किए गए नए निर्देश अनुसार अब जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा , 27 जून 2023 को सरकार के द्वारा इस अधिसूचना को जारी किया गया था, अधिसूचना में यह बताया गया है कि , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय मैं जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान पहचान प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने को मंजूरी दे दी है ।
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अधिनियम 1969 के तहत मिली अनुमति:-
जानकारी के लिए आप सभी को बता दे की जन्म और मृत्यु पंजीकरण में आधार को अनिवार्य माना जाता था परंतु अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है अब पंजीकरण के लिए आधार आवश्यक नहीं होगा, अन्यथा इस नियम के बदलाव में अधिनियम 1969 के तहत अनुमति दी गई है।
नए बच्चों के जन्म पर पहचान होगी अनिवार्य :-
सरकार के द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों को के अनुसार नए बच्चे के जन्म पर उनके परिवार वाले एवं सूचना देने वालों को अपना पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा , यह दिशानिर्देश जन्म लेने वाले बच्चों के समय में माता-पिता की पहचान और मृत्यु के समय सूचना देने वाले माता पिता या पति पत्नी या फिर कोई भी परिवार का सदस्य पहचान पति देना अनिवार्य माना जाएगा ।