आयकर विभाग की ओर से सभी टैक्सपेयर्स के लिए वर्ष 2022- 23 आईटीआर फाइल करने की आखरी डेडलाइन की घोषणा कर दी गई है

वर्तमान में सालाना 3 लाख से अधिक कमाई करने वाले लोगों को  ITR फाइल करना अनिवार्य है

वही ITR 2022-23 दाखिल करके सभी टैक्स पर सरकार को अपनी कमाई जारी करते हैं, टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई 2023 जारी कर दी गई है

वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अन्य अलग-अलग कैटेगरी को आईटीआर फाइल करने की अलग-अलग डेडलाइन दी गई है ।

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Individual टैक्सपेयस ,HUF , AOP, BOI साथ ही साथ जिनके अकाउंट बुक को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है , उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई 2023 सुनिश्चित है ।

– बिजनेस अकाउंट जिनके बुक ऑडिट करने की आवश्यकता है उनके लिए आखिरी डेडलाइन 31 अक्टूबर 2023 सुनिश्चित होगी।

यदि टैक्सपेयर्स के द्वारा डेडलाइन को पार करने के बाद ITR फाइल करने का प्रोसेस किया जाता है तो उन्हें धारा 234A के तहत टैक्स राशि के प्रति माह के साथ 1 फ़ीसदी के ब्याज का भुगतान करना होगा।

अंतिम तारीख मिस करने पर टैक्सपेयर्स को धारा 234F के तहत 5000 रुपए लेट जुर्माना देना होगा

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