Tax on Fixed Deposit : अगर करावा रखी है Bank में FD, तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो कटेगा टैक्स, जानिए पूरी जानकारी

आजकल कई लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और आज हमारी खबर उन लोगों के लिए काफी अधिक फायदेमंद साबित होगी जो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा रखे हैं या फिर करवाने वाले हैं , आपको बता दें कि इनकम टैक्स की ओर से फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है , परंतु आज हम आपके लिए एफडी पर टेक्स के बचाव की जानकारी लेकर आए हैं।

Income Tax On Bank FD : आपने भी कभी ना कभी किसी ने बैंक में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट तो करवा की ही होगी, परंतु सरकार की ओर से फिक्स डिपाजिट को लेकर नए नियम सामने आ रहे हैं जिसके तहत लोगों को फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स देना होगा और अगर व्यक्ति कुछ नियम का पालन करता है तो वह टेक्स से बचाओ भी कर सकता है  , अगर व्यक्ति जारी किए गए नियमों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति को TDS टैक्स का भुगतान करना होगा ।

 

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इन निर्देशों के पालन से बच जाएगा आपका टैक्स :-

मुख्य तौर पर आपको बता दें कि फिक्स्ड डिपॉजिट के ग्राहकों को हर वर्ष यानी की फाइनेंसियल ईयर मैं फॉर्म 15G या 15H को जमा करना अनिवार्य होता है , इन दोनों फॉर्म को भरने से ग्राहक TDS टैक्स की कटौती पेमेंट से खुद को बचा सकता है ।

  • 60 वर्ष से कम आयु के ग्राहक 15G Form को भरकर TDS टैक्स चार्जर से खुद का बचाव कर सकते हैं ।
  • 60 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहक 15H From को भर कर TDS टेक्स्ट चार्ज से बचाव कर सकते हैं ।

15G Form :-

वर्ष 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 197A में 15G फोन का जिक्र मिलता है , इस फॉर्म के जरिए बैंकों की सालाना आने की जानकारी होती है , वही इस फॉर्म के जरिए आप अपने एफडी के ब्याज पर लगने वाले टैक्स को रोकने के लिए कह सकते । अगर 60 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बैंक में Fixed Deposit करवाता है तो फिक्स डिपॉजिट पर लगने वाले चार्ज को वह इस फॉर्म के जरिए रोक सकता है ।

15H Form :-

अगर 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति Fixed Deposit करता है तो उसे अपनी फिक्स डिपॉजिट पर व्यास पर लगने वाले टैक्स से बचाव के लिए 15h फॉर्म भरना चाहिए , सीनियर सिटीजन अक्सर आसानी से इस फॉर्म को भर कर अपने फिक्स डिपॉजिट पर पूरे ब्याज के पैसे ले पाते हैं।

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क्या 15H\G From है अनिवार्य  ?

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि 15H\G From को जमा करना अनिवार्य है ऐसा कोई नियम नहीं है परंतु अगर ग्राहक इन फॉर्म को फाइनैंशल इयर में जमा करते हैं तो वह TDS टैक्स से बचाव कर सकते हैं, वहीं अगर कोई ग्राहक अपने सिम डिपॉजिट पर 40,000 से अधिक ब्याज कमाता है तो उसे TDS टैक्स देना पड़ता है इस स्थिति में वह इस फॉर्म की मदद ले सकता है ।

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