Sarkari Naukri Children Rule : सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़े नियम पर मुहर लगा दी गई है , आप सभी को बता दे की राजस्थान सरकार की ओर से यह नियम लागू किया गया था कि दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी , और राजस्थान के इस नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने मुहर लगा दी है आपको बता दे की राजस्थान में पहले भी दो बच्चों वाला नियम था जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर लोग पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं वहीं अब यह दो बच्चों वाली पॉलिसी सरकारी नौकरी की इच्छा रखना वालों के लिये तगड़ा विषय बन गई है।
राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 : –
जानकारी के लिए आप सभी को बता दे की राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 के तहत यह प्रावधान जारी किया गया है कि 1 जून 2002 के बाद जिन भी लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आसान भाषा में बताएं तो वे लोग सरकारी नौकरी के लिए पत्र नहीं माने जाएंगे ।
पूर्व सैनिक की याचिका हुई खारिज :-
आप सभी को बता दे की सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें राजस्थान के रहने वाले पूर्व सैनिक रामलाल जाट के दो से अधिक बच्चे थे और वे सरकारी नौकरी करना चाहते थे परंतु इस बार हाई कोर्ट की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पूरी तरह से इनकार कर दिया गया है ।
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर :-
आप सभी को बता दे की राजस्थान में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु दो से अधिक बच्चों वाले परिवार से कोई भी पंचायत चुनाव लड़ सकता है ऐसा नियम था परंतु अब 2 से अधिक बच्चे होने पर परिवार के लोग सरकारी नौकरी के लिए पत्र नहीं माने जाएंगे और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप न करने का फैसला लिया है और इस कानून पर मुहर लगा दी है ।