Online Vehicle Ownership Transfer करना हुआ आसान, इन तरीको से कर सकते है Bike RC Transfer

Online Vehicle Ownership Transfer : आज के समय लगभग हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, लोग अपनी पसंद के अनुसार बड़ी बड़ी और महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदते है। गाड़ी ना केवल लोगो के स्टैंडर्ड को बढ़ा देती है बल्कि इससे उनका एक जगह से दूसरे जगह जाना भी आसान हो जाता है।

दिन ब दिन जैसे मंहगाई बढ़ती जा रही है गाड़ियों कि भी कीमत आसमान छू रही है तो हर कोई गाड़ी खरीदने में समर्थ नहीं रखता। परंतु शौख को पूरा करने लिए बहुत लोग इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीद लेते है और आज कल तो बैंक और अन्य संस्था भी गाड़ी खरीदने के लिए लोन देती है।

इन सबसे अलग अगर आप सैकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते है तो वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। सैकंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद कई सारे प्रोसेस होते है गाड़ी को अपने नाम रजिस्टर्ड करने का, इसके लिए आपको Online Vehicle Ownership Transfer करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए इस आर्टिकल की मदद से हम आपको Online Vehicle Ownership Transfer कैसे करें? बताते है।

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Online Vehicle Ownership Transfer क्या है?

बहुत से लोग नई गाड़ी खरीद तो लेते है पर न्यू डिजाइन लॉन्च होने पर अपनी गाड़ी बेच कर दूसरा न्यू मॉडल खरीदते है। तो ऐसे में बहुत से न्यू पर सेकंड हैंड गाड़ी मिलती है जिसे आप में से कई लोग खरीदते भी है। सेकंड हैंड गाड़ी तो हम खरीद लेते है पर कई सारे महत्वपूर्ण काम भूल जाते है जिससे आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Online Vehicle Ownership Transfer और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) ट्रांसफर करवाने से कानूनी तौर पर वह सैकंड हैंड गाड़ी आपकी हो जाएगी और आपके पास उस गाड़ी का पर्याप्त लाइसेंस होगा।

पहले के समय में सैंकड हैंड गाड़ी का RC ट्रांसफर करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आरटीओ ऑफिस में दस बार चक्कर लगना पड़ता था पर आज के समय में ये बहुत ही आसान हो गया है। आप घर बैठे Car व Bike का Online Vehicle Ownership Transfer करवा सकते है।

 

Online Vehicle Ownership Transfer कैसे करें?

अगर आप भी ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर करवाना चाहते है तो हम आपको नीचे कुछ steps बताएंगे जिसको फॉलो करके आप भी घर बैठे Online Vehicle Ownership Transfer करवा सकते है।

RC transfer ना करवाना से आप Second hand Vehicle के मालिक नहीं कहलाएंगे और कानूनी तौर से गाड़ी आपकी नहीं मानी जाएगी। इसलिए RC गाड़ी के पहले owner से अपने नाम करवाने के लिए आपको Online Vehicle Ownership Transfer करवाना पड़ेगा। तो चलिए आपको स्टेप्स के बारे में बताते है।

  • सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाइवे के ऑफिशियल वेबसाइट parivahan.gov.in में जाना होगा।
  •  इस वेबसाइट मेे जैसे ही आप पहुंचते है सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा यानी की आपको अपने नाम से अकाउंट बनाना पड़ेगा।
  • अकाउंट बनाने के लिए आपको रजिस्टर नाउ में क्लिक करके फोन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना पड़ेगा।
  • अब आप इस वेबसाइट के Home page पर चले जाएंगे । वेबसाइट पेज पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ड्रॉपडाउन बॉक्स मिलेगा उसमे आपको Vehicle related service पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म आजाएगा इसमें आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेंचिस नंबर डालना है और डालकर one time password generate करना है।
  • अब आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड आयेगा जिसे box में भरकर वेरिफाई करना है।
  • अब आपके सामने जो पेज आयेगा उसमे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Vehicle Ownership Transfer का फॉर्म आ जाएगा।
  • उसमे मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरना है।
  • सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरने है और आपकी बहन दो पहिया है या चार पहिया इन सबकी जानकारी देनी है।
  • फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप अपने हिसाब से आरटीओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट ले सकते है। और दिए गए अपॉइंटमेंट डेट में आपको आरटीओ ऑफिस में जाना होगा।
  • अपोइंटमेंट डटे पूरा होजाने के बाद आपको fees देना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म की तरह ही आपको फीस भी ऑनलाइन भरना पड़ेगा।
  • Fees pay करने के लिए आप कोई भी नेट बैंकिंग का मदद ले सकते है एवं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी फीस पे कर सकते है।
  • आरटीओ ऑफिस में आपको सभी जरूरी दस्तावेज के साथ जाना है। जब आप फीस pay कर देंगे तो आपको चार प्रकार के फॉर्म दिए जाएंगे – फॉर्म नंबर 29, फॉर्म नंबर 30, फॉर्म नंबर 35, फॉर्म नंबर 36।
  • इन चारों फॉर्म का हार्ड कॉपी निकलवा कर बायर और सेलर दोनों को हस्ताक्षर करने हैं।इन चारों को अपनी में सिग्नेचर करने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट के साथ इसे भी जमा करना है।
  • यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद buyer के नाम RC ट्रांसफर हो जाएगा।

 

Bike RC Transfer Kaise Kare?

जिस प्रकार हमने Online Vehicle Ownership Transfer का पूरा प्रोसेस बताया है उसी को स्टेप वाइज फॉलो करके Bike RC Transfer कर सकते है।

वाहन दोपहिया हो या चार पहिया ओनरशिप ट्रांसफर एक ही प्रक्रिया से होती है इसलिए बताया जाए सभी जानकारी को ध्यान में रखकर आप बाइक आरसी ट्रांसफर करवा सकते हैं।

इसमें भी आपको फॉर्म भरने के बाद आरटीओ ऑफिस में जाना होगा और जाकर सभी दस्तावेजों को जमा करना पड़ेगा तब जाकर आप के नाम पर आपका गाड़ी फिक्स हो पाएगा और कानूनी तौर से आप उस वाहन के मालिक होंगे।

 

Online Vehicle Ownership Transfer में कितने पैसे लगते है

जिस प्रकार वाहन अलग अलग प्रकार के होते है उसी प्रकार सभी के अलग अलग फीस लिए जाते है। आप जब ओनरशिप ट्रांसफर करवाएंगे तो आपको मान्य फीस जमा करना पड़ेगा। दो पहिया गाड़ी के लिए ट्रांसफर फीस 30 रुपए है और सर्विस फीस 200 रुपए है।

LML वहां के लिए ट्रांसफर फीस 100 रुपए है और सर्विस फीस 200 रुपया है। तो वहीं ट्रैक्टर और भारी वाहनों के लिए भी ट्रांसफर फीस 100 रुपए और सर्विस फीस 200 है।

ऐसे ही सभी वाहनों के लिए अलग अलग पैसे लगते है और आपको ओनरशिप ट्रांसफर करवाने के लिए जमा करना पड़ता है।

 

Bike RC Transfer के पहले इन बातों का जरूर ध्यान दें:-

  1. Bike की condition check करें:- अगर आप सैकंड हैंड bike ले रहे है तो इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यही है कि बाइक की कंडीशन सही है या नहीं।
  2. अगर बाइक कहीं से टूटी फूटी और खराब होगी तो आपको ऐसी बाइक लेने का कोई फायदा नहीं होगा, सैंकड हैंड बेचे गए बाइक को ओनर दुबारा वापस भी नहीं लेगा और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए सबसे पहले बाइक की कंडीशन जांच कर ले उसके बाद बाइक का आरसी ट्रांसफर करवाए।
  3. गाड़ी के सभी दस्तावेज जांच कर ले:- सैकंड हैंड वाहन हो या फर्स्ट हैंड वाहन सभी के दस्तावेजों पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योकि कभी कभी चोर वाहन चोरी करके buyer को बेच देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता बाद में जाकर कानूनी करवाई के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
  4. इसलिए जिससे आप बाइक खरीद रहे है उनसे सभी दस्तावेज ले लें और एक एक दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। ऐसा करने से आगे जाकर आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी तो आप इसका उपयोग कर पाएंगे।
  5. कोई चालान बाकी है या नहीं:- कई बार ऐसा होता है कि बाइक पर कई सारे चालान लग जाने के कारण व्यक्ति बाइक को किसी और व्यक्ति को सैकंड हैंड बेच देता है। इसलिए सतर्क रहे है और बाइक का चलन पेंडिंग है या नहीं इसका जांच करें।
  6. इसको जांच करने के लिए आपको ट्राफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहा जाकर आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और दी गई जानकारी को देने के बाद आपको सभी चालान की जानकारी मिल जाएगी।
  7. बाइक का इंस्टालमेंट पूरा हुआ है या नहीं :- अधिकतर लोग एक बार में पूरा पैसा देने में समर्थ नहीं होते और बाइक व अन्य वाहन इंस्टालमेंट में खरीद लेते है। क्युकी अगर आप इंस्टालमेंट में खरीदी हुई बाइक को सेकंड हैंड खरीदेंगे और बाद में आपको पता चलेगा की इसका इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं हुआ है तो आपको दुगनी इंस्टालमेंट भरनी पड़ सकती है इसलिए अगर बाइक इंस्टालमेंट में ली गई है तो उसका इंस्टॉलमेंट पूरा है या नहीं इसकी जांच अवश्य कर लेे।

इन सभी बातों का ध्यान रखने के बाद आप बाइक को सैकंड हैंड खरीद सकते है और Online Vehicle Ownership Transfer करवा सकते है। जिसके बाद आप पूरे तरह से उस बाइक के मालिक हो जाएंगे।

निष्कर्ष:-

अगर आप सैकंड हैंड वाहन खरीद रहे है तो Online Vehicle Ownership Transfer बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते है तो कानूनी तौर से उस वाहन का मालिक वहीं कहलाएगा जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना होगा।

इस आर्टिकल में हमने आपको Online Vehicle Ownership Transfer कैसे करें और Bike RC Transfer Kaise Kare? और इससे जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस लेख में बताए गए सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने वाहनों का RC Transfer आसानी से कर सकते हैं।

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