फसल बीमा योजना 2024: राज्य में किसान भाइयों को खराब मौसम के कारण बड़े पैमाने पर फसल नुकसान का सामना करना पड़ा है। भारी बारिश या बारिश के अभाव में जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनकी भरपाई के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। जिन किसानों की जमीन की फसल बर्बाद हो गई है, उनके लिए यह वाकई एक बड़ी खुशखबरी है।
कई किसान भाई ऐसे हैं जिनकी फसल खराब मौसम के कारण पहले ही खराब हो चुकी है। जिन किसान भाइयों की फसल खराब हुई है उन्हें मुआवजा दिया जा सकता है क्योंकि फसल खराब होने के कारण सरकार मुआवजा दे रही है।
किसानों के मन में एक प्रश्न है कि फसल बीमा की शिकायत कैसे करें, Kharab Fasal Ka Muavja Kaise Prapt Karen , फसल मुआवजा कैसे प्राप्त करें, भूमि मुआवजा कैसे प्राप्त करें, फसल मुआवजे की सूची कैसे देखें, क्योंकि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे का बीमा किया जाता है। अपना व्यक्तिगत बीमा प्राप्त कर सकते हैं।आपको बता दें कि फसल बीमा के तहत खराब मौसम से होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना फसल बीमा योजना के तहत आपको पूरा लाभ मिलेगा। खराब फसल का मुआवजा कैसे मिलेगा?
कितने समय के अंदर सूचित करना होगा ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, राजस्थान में मौसम की स्थिति के कारण फसलों के नुकसान को कवर करने के लिए बीमा कंपनियों को 72 घंटों के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में संचालित बीमा कंपनियों को सूचित करना आवश्यक है। किसान को 72 घंटे के भीतर क्षतिग्रस्त फसल के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करना होगा।अगर किसान 72 घंटे के भीतर फसल क्षति के बारे में अपनी स्थानीय बीमा कंपनी को सूचित करता है तो उसे मुआवजा मिलेगा।
इस योजना का उद्देश्य क्या है ?
दरअसल हर साल मौसम का हालत सही नही रहता है। कभी खेती करने के लिए सही मौसम रहता है तो कभी मौसम का हाल इतना खराब होता है की फसल अच्छा नहीं होता और अगर अच्छा भी होता है तो खराब हो जाता है। तो उन सभी किसानों के लिए सरकार द्वारा इस योजना को शुरवात किया गया है। ताकि सरकार उन किसानों को मदद कर सके जो अभी नुकसानी में चल रहा है। उन किसानों को सरकार आर्थिक सहायता करना चाहते है।
फसल बीमा योजना के बारे में कैसे सूचित किया जाएगा ?
किसानों को ओलावृष्टि या जलभराव के कारण खराब हुई फसलों की सूचना किसान सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर के माध्यम से दे सकते है।
- एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (AICIL): 18004196116,
- एसबीआई (SBI) जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी 18002091111,
- रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेडः 18001024088,
- फ्यूचर जनरली इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडः 18002664141,
- बजाज अलायन्ज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडः 18002095959,
- एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडः 18002660700
इन टोल फ्री नंबर पर सूचना दिया जाएगा।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई भी सीएससी सेंटर में जाना होगा। क्योंकि इसका प्रोसेस भी बाकी योजना की तरह ही ऑनलाइन करना होगा।
- सबसे पहले आपको pmfby.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको किसान कॉर्नर वाले पेज पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको लोगों डिटेल्स मांगा जाएगा। अगर आपने इसके पहले रजिस्टर नही किया होगा तो फिर पहले आप रजिस्टर कर ले उसके बाद लॉगिन करना।
- लॉगिन करने के बाद आपको जरूरती चीजों को फिल अप करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा।
- अंतिम में सबमिट करने पर आपका आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होती है जरूरत ?
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता संख्या (आधार से लिंक वाला)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- खेत का खसरा नंबर
- निवास का प्रमाण पत्र
- खेत किराए का है, तो मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी भी लगेगी।
आज का आर्टिकल Kharab Fasal Ka Muavja Kaise Prapt Karen ,फसल मुआवजा के लिए आवेदन कैसे करे, किसानो के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल अच्छा लगा हो तो अपने किसान भाइयो को जरूर शेयर करे ताकि वो इस योजना का लाभ ले सके।