1 जनवरी से इंश्योरेंस कंपनी लागू करेगी नई नियम, जाने नियम

इंश्योरेंस कंपनी को IRDAI द्वारा बनाई गई नई नियम को 1 जनवरी 2024 को हर हाल में लागू करना होगा।

IRDAI के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी को अपनी प्रोडक्ट के अलावा पॉलिसी का नाम, प्रकार, पॉलिसी नंबर और अमाउंट का एक अलग प्रारूप तैयार करना होगा।

जिससे इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति के बीच कई सारी कन्फ्यूजन क्रिएट न हो। 

 पॉलिसी से संबंधित खर्च और वेटिंग पीरियड और फाइनेंशियल लिमिट की भी डिटेल्स को शामिल करना होगा।

नियमो में बदलाव के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी को नियम की शीट लोकल भाषा में कस्टमर को देनी होगी। 

इंश्योरेंस कंपनी को IRDAI द्वारा बनाई गई नई नियम को 1 जनवरी 2024 को हर हाल में लागू करना होगा।

कस्टमर की सुविधा के लिए कंपनी को हर हाल में IRDAI द्वारा बनाई गई नई नियम को स्वीकार करना ही होगा।