टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अचानक पारित किया नया बिल ,जानिए इस बिल से क्या होगा ?

Income tax Rebate: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस शुक्रवार को वर्ष 2023 का फाइनेंशियल बिल लोकसभा सदन के सामने रखा गया और साथ लोकसभा के साथ 64 अधिकारिक संशोधन के बाद सभी बिल को पारित कर दिया गया है ।

मुख्य रूप से इस बिल के तहत नेशनल पेंशन योजना यानी कि NSP और डेट म्युचुअल फंड्स के नियमों में अधिक बदलाव‌ का प्रस्ताव रखा गया है । सरकार के द्वारा शुक्रवार को टैक्सपेयर  का नया नियम चुनने वाले लोगों को कुछ हद तक राहत पहुंचाई है , फाइनेंसियल बिल में संशोधन के बाद यह बताया गया है कि 7 लाख कमाने वाले लोगों की कमाई टैक्स फ्री होगी अन्यथा 7 लाख से अधिक कमाने पर लोगों को केवल अधिक कमाई पर ही टैक्स देना होगा ।

 

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टैक्सपेयर के लिए गुड न्यूज़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को न्यू टैक्स सिस्टम के बारे में बताते हुए कहा कि नए टैक्स नियम के अनुसार लोगों को काफी हद तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने इस नए टैक्स नियम की शुरुआत की है , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि टैक्सपेयर की इनकम 7 लाख  तक टैक्स फ्री होगी परंतु अगर वह ₹100 भी अधिक कमाई करेगा तो उसे 25,010 रुपये का टैक्स देना होगा।

 

न्यू टैक्स सिस्टम को लेकर बोले टैक्स एक्सपर्ट

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि जिन टैक्सपेयर्स की इनकम 7,27,777 रुपए तक होगी उन्हें इस नए टैक्स सिस्टम का फायदा होगा ।  फाइनेंसियल बिल में 64 संशोधन के साथ पारित होने के लिए तैयार है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 64 संशोधित बिल पारित होकर कानून का रूप ले लेंगे , फाइनेंसियल बिल के तहत जिस प्रकार संशोधन किए हैं इसके तहत अप्रैल से, बॉन्ड एवं निश्चित आय वाले प्रोडक्ट्स में निवेश से जुड़े हुए म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगेगा , अब तक निवेशकों को इस पर लंबे समय तक बेनिफिट्स मिलते थे जिसकी वजह से यह पॉपुलर थे ।

फिलहाल तो बॉन्ड या फिर  निश्चित आय वाले प्रोडक्ट्स से जुड़े म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले सभी  निवेशकों को तीन साल के लिए कैपिटल गेन्स पर टैक्स चुकाना पड़ता है । इस दौरान शॉर्ट टर्म गेम्स पर सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है और टैक्स की दर भी 20 फ़ीसदी कर दी गई है ।

 

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