भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार 30 नवंबर को एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और बैंक ऑफ अमेरिका (Bank of America) पर नियम उल्ल्ंघन करने का आर्थिक दंड लगाया। इन दोनों बैंको को NRI मतलब ( नॉन-रेजिडेंट इंडियन ) से जमा स्वीकार करने से संबंधित नियमों के उल्लंघन के आधार पर जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने की मात्रा 10,000 रुपये है। इसके साथ ही RBI ने देश के तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर एक अलग मामले में भी जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी RBI ने कई को-ऑपरेटिंग बैंकों पर ऐसे ही जुर्माने लगाए है।
RBI का बयान :-
RBI ने एक विशेष बयान में बताया कि उसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) 1999 की धारा 11 (3) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने इन दोनों बैंकों (HDFC बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका) पर कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से पहले, दोनों बैंकों को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।
बयान में बता दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इन बैंकों ने लिखित और मौखिक दोनों तरीके से जवाब दिया, और सब तथ्यों का विचार करके रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया कि नियमों का उल्लंघन हुआ है और उसके लिए इन बैंको पर जुर्माना लगाना ठीक रहेगा।
को-ऑपरेटिव Banks पर RBI का जुर्माना :
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी दंड लगाया है। यह तीनों अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (UCB) हैं। इसमें मंडल नागरिक सहकारी बैंक , ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक और पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा की ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक ने दूसरे बैंक में डिपॉजिट के प्लेसमेंट से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया उसके चलते बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है
रिजर्व बैंक का कहना था की, ‘बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 47-ए (1) (सी), धारा 46 (4) (आई) और धार 56 के अंतर्गत RBI को मिले शक्तियों का उपयोग करते हुए यह दंड लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने बताया की बिहार में स्तिथ पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं करने के वजह से बैंक पर 1.50 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में स्तिथ मंडल नागरिक सहकारी बैंक पर भी RBI ने 1.50 लाख रुपये का दंड लगाया है।