Indian Railway Rules : रेल ड्राइवर के लिए बड़ा ऐलान ,अब रेल ड्राइवर नहीं करेंगे 12 घंटे से अधिक ड्यूटी

Railway loco pilot : हाल ही में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सिंहपुर स्टेशन के पास होने वाली माल गाड़ियों की दुर्घटना के बाद रेलवे के ड्राइवरों से अधिक घंटे ड्यूटी कराने का फैसला नहीं किया गया है, इस नए फैसले के अनुसार यह आदेश जारी किए गए हैं कि रेल ड्राइवर अब 12 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं करेंगे ।

हालांकि रेल बोर्ड की तरफ से इस फैसले पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है , इसलिए यह व्यवस्था डिवीजन पर ही लागू की जाएगी , आपको यह जानना आवश्यक है कि हाल ही में एक रेल ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी और रेलगाड़ी के 5 डब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे ।

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रेल ड्राइवर के लिए नए फैसले :-

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम), जबलपुर ने जारी  किए गए आदेश के अनुसार ड्राइवर ,सहायक ड्राइवर , गार्ड की साइन इन करने से स्टॉप करने की का डिस्टेंस 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए यानी कि ड्राइवर को केवल 12 घंटे की ही ड्यूटी करने का आदेश दिया गया है ।

जारी किए गए आदेश के अनुसार ऐसा बताया गया है कि माल गाड़ियों के ड्राइवर को साइन इन करने के ठीक 10 घंटे के बाद ही रिपोर्ट करना होगा और बचे 2 घंटे में दूसरे  ड्राइवर को भेजा जाएगा अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मालगाड़ी को किसी संयोजित स्टेशन पर खड़ा कर दिया जाएगा।

 

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जारी किए गए आदेश के अनुसार मुख्य रूप से इस बात पर सख्ती बरती गई है कि रेल ड्राइवरों को 12 घंटे से अधिक ड्यूटी करने को नहीं दी जाएगी , और ऐसे सदस्यों को रनिंग रूम मैं आराम करने का मौका दिया जाएगा ।

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि रेल अधिनियम 1989 के प्रबंधन के तहत रेल ड्राइवर को काम के साथ विश्राम करना अनिवार्य है अर्थात वर्ष 2005 में रेल ड्राइवरों की ड्यूटी का समय 9 घंटे था परंतु अब रेल ड्राइवर की ड्यूटी 12 घंटे कर दी गई है और इसको लेकर सख्त कानून भी बनाए गए हैं।

ट्रेन ड्राइवर की ड्यूटी को लेकर सख्त आदेश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि हाल ही में हुई दुर्घटना में विनोद कुमार रेल ड्राइवर 15 घंटे से लगातार मालगाड़ी चला रहा था ।

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