Subsidy on Solar Pump : किसानों को के खुशखबरी। सोलर पंप के लिए मिलेगी 100% सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन

Subsidy on Solar Pump: देश का एक बड़ा कृषि क्षेत्र अभी सिंचित नहीं है। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं, इसलिए पर्याप्त कृषि उत्पादन नहीं होता है। कई किसान डीजल-इलेक्ट्रिक पंपों की मदद से उत्पादन प्राप्त करते हैं, इसलिए खेती की लागत बढ़ जाती है और किसान पर्याप्त लाभ नहीं कमा पाते हैं।

कृषि में सिंचाई व्यवस्था के अभाव में सिंचाई के लिए सोलर पंप से बढ़ती लागत की समस्या को दूर किया जा सकता है। सोलर पंप से समय पर सिंचाई का कार्य करके आप पर्याप्त फसल उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

इसी दौरान राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए 100% तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के इच्छुक किसान जो की इस योजना में भाग लेने की पात्र है वो इस योजना के तहत आवेदन करके सोलर पंप के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

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आज कई किसान अपने पुराने डीजल और बिजली के पंपों को सोलर पंपों में बदल रहे हैं। इनसे न केवल सिंचाई की लागत बचती है, बल्कि किसान इनसे बिजली उत्पादन कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं।

अच्छी बात यह है कि सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने के लिए आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है बल्कि किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान भी मिलता है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी सोलर पंप प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत 60 से 100 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है।

 

कुसुम योजना क्या है ?

मोदी सरकार ने 2019 में प्रधान मंत्री कुसुम योजना लॉन्च किया। इस योजना का प्रबंधन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के आधार पर, केंद्र सरकार केंद्र सरकार और 30 प्रतिशत द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। इसी समय, 30 प्रतिशत अन्य वित्तीय संस्थान ऋण प्राप्त करते हैं। शेष 10 % धन का निवेश किया जाना चाहिए। इस योजना के किसानों के लिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि बिजली या डीजल की लागत नहीं है। सौर ऊर्जा इंगित पंप सिंचाई के काम का कारण बनते हैं। यह बिजली पर निर्भरता को कम करता है। इसके साथ ही, कृषि लागतों का एक बड़ा विस्तार है।

सौर पंप सब्सिडी योजना किसानों के बिजली बिल को कम करने और 24 घंटे सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। राजस्थान में अलग-अलग राज्य सरकारें सोलर पंप लगाने वाले किसानों को अलग-अलग स्तर की सब्सिडी देती हैं।

 

100 प्रतिसद सब्सिडी किन किन किसानों को मिलेगा ?

आए न्यूज के अनुसार राजस्थान के कृषि आयुक्त कानाराम ने ये बताया है कि किसानों को सोलर पंप संयंत्र की स्थापना करने पर इकाई की लागत का 60% तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। और जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 3 HP/5 HP क्षमता के सौर पंप संयंत्र पर शत-प्रतिशत अनुदान यानि 100% तक अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

 

क्या सभी किसान इसमें आवेदन कर सकता है ?

इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है, किसान कृषि भूमि का मालिक है और किसान ने पहले सोलर पंप का कनेक्शन नहीं लिया है। इस योजना का लाभ केवल वही किसान ले सकेंगे जिनकी जमीन डार्क जोन में है, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने पर एक शपथ पत्र जारी करेंगे।

 

Subsidy on Solar Pump के लिया शर्ते क्या क्या है?

सौर पंप सिंचाई प्रणाली की स्थापना की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको कृषि में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली, मिनी-स्प्रिंकलर, माइक्रो-स्प्रिंकलर या पोर्टेबल स्प्रिंकलर का उपयोग करना चाहिए।

➥ ग्रीन हाउस, शादनेट हाउस, लॉट टनल में खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ प्राथमिकता से दिया जाएगा।

➥ इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है।

➥ किसान के पास 1000 क्यूबिक मीटर क्षमता का जल भंडारण सुविधा या 400 क्यूबिक मीटर क्षमता का कृषि उत्खनन/तालाब या 100 क्यूबिक मीटर क्षमता का पानी का टैंक या 100 मीटर की अधिकतम गहराई वाला भूमिगत जल का झरना होना चाहिए।

 

कैसे करे कुसुम योजना में आवेदन ?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखना पड़ेगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपनी राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जा सकते हैं।

 

सोलर पंप पर कितने सब्सिडी ऑफर है

प्रधान मंत्री कुसुम योजना में, सरकार सोलर पंप के लिए 90% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिसका भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें करेंगी:

➥ केंद्र सरकार और राज्य सरकार 30-30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेंगे।

➥ 30 प्रतिशत तक ऋण की सुविधा बैंकों द्वारा दी जाएगी।

 

3 एच.पी सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए कौनसे किसान कर सकते हैं आवेदन

राज्य के वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास में कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि है। इसके अलावा किसान के पास एक हजार घन मीटर क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या 400 घन मीटर क्षमता की डिग्गी या 600 घन मीटर क्षमता का फार्म पौंड या 100 घन मीटर क्षमता का जल हौज अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना जरूरी है।

 

5 HP सोलर पंप के लिए कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं

राज्य के वे किसान इस 5 HP सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 0.75 हेक्टेयर मोटामोटी भूमि है। सिर्फ यही नहीं इसके साथ ही उनके पास 2000 घन मीटर क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या डिग्गी या फ़ार्म पौंड अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना चाहिए।

 

7.5 HP सोलर पंप के लिए कौनसे किसान कर सकते है आवेदन

7.5 HP के सौर पंप संयंत्र के लिए किसान के पास में कम से कम 1.0 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। इसके साथ ही 7500 घन मीटर की क्षमता की जल संग्रहण ढांचा या डिग्गी अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना भी ज़रूरी है।

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